बिज़नेस डेस्क
नई दिल्ली
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन को वोडाफोन को वर्ष 2007 में हच एस्सार का अधिग्रहण करने के लिए अब कर नहीं चुकाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स विवाद मामले में कंपनी को टैक्स के 11 हजार करोड रूपये नहीं जमा कराने का निर्णय दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया गया जिसमें हचिसन से भारत में उसके मोबाइल सेवा कारोबार खरीद सौदे को लेकर वोडाफोन को 11,000 करोड रूपये आयकर चुकाने का आदेश दिया गया था। इस फैसले से सरकार को 11,000 करोड रूपये का नुकसान होगा।
चीफ जस्टिस एसएच कपाडिया, जस्टिस केएस राधाकृष्णन एवं जस्टिस स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की विशेष अनुमति याचिका मंजूर करते हुए केन्द्र सरकार को ब़डा झटका दिया। कोर्ट ने वोडाफोन की ओर से टैक्स पेटे जमा कराए गए 25 सौ करोड रूपये चार प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने के भीतर वापस करने का केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है।

वोडाफोन को टैक्स मामले में मिली जीत





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एनएनआई डेस्क
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