एनएनआई, नोएडा, 12 दिसंबर(संजीव कुमार)। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रविवार को लापरवाही के चलते एक कागज गोदाम में भयंकर आग गल गई। मिली जानकारी के अनुसार आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी जबरदस्त थी की दमकल विभाग की 15 गाड़ियों को आग बूझानें में लगाया गया। हालांकि इस हादसे में किसे के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था।
उत्तर प्रदेश
नोएडा : कागज गौदाम में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान
नोएडा भूमि घोटाले में I.A.S नीरा यादव को 4 साल की कैद
गाजियाबाद. 7 दिसंबर । अदालत ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की सेवानिवृत्त अधिकारी नीरा यादव को नोएडा में फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को औद्योगिक भूखंड आवंटित करने में नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। गाज़ियाबाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 4 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं फ्लेक्स कंपनी के सीईओ अशोक चतुर्वेदी भी दोषी करार दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने नोएडा में गलत तरीके से भूखण्ड आवंटित करने का दोषी पाया है। नीरा यादव उस समय नोएडा प्राधिकरण की प्रमुख थीं।
यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को नोएडा जमीन घोटाले में दोषी करार दिया गया है। 1971 बैच की आईएएस अफसर नीरा यादव को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी माना गया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज नोएडा भूमि घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव और फ्लैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के सीईओ अशोक चतुर्वेदी को दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला आते ही पुलिस ने नीरा यादव और चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर डासना जेल भेज दिया। आज सुबह से ही सीबीआई चतुर्थ की विशेष अदालत में भारी चहल-पहल थी। सभी फैसले को लेकर उत्सुक थे। ठीक एक बजे न्यायमूर्ति ए के सिंह ने पफैसला सुनाया। फैसला सुनते ही एक समय प्रदेश की सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी रहीं नीरा यादव के चेहरे पर मायूसी छा गई। नीरा यादव के वकील जेपी शर्मा ने कहा कि वे अदालत के इस फैसले के खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एके सिंह ने नीरा यादव और अशोक चतुर्वेदी को भ्रष्ट्राचार अधिनियम की धारा 7 बटे 5 और 120 बी के तहत दोषी माना। इस मामले के तीसरे आरोपी कैलाश अस्पताल के सीएमडी डा. महेश शर्मा को अदालत ने पहले बरी कर दिया था।
नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते हुए नीरा यादव ने 1995-96 में सेक्टर-32 में 300 वर्गमीटर जमीन अपनी पहली बेटी सुकृति के के नाम कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सेक्टर 14 में 450 वर्गमीटर जमीन अपनी दूसरी बेटी संस्कृति के नाम कर दी। सीईओ रहते हुए नीरा यादव ने गैर कानूनी तरीके से सेक्टर-27 में 4000 वर्ग मीटर रिहायशी जमीन उद्योगपति अशोक चतुर्वेदी के नाम आवंटित कर दी। इस जमीन पर नोएडा प्राधिकरण को फ्लैट बनाने थे। नीरा यादव पर सेक्टर-14 में 4000 वर्गमीटर जमीन कैलाश अस्पताल को आवंटित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2003 में नीरा यादव, अशोक चतुर्वेदी और डा. महेश शर्मा के खिलाफ भ्रष्ट्राचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई डा. महेश शर्मा के खिलाफ आरोप नहीं तय कर पाई, जिस कारण अदालत ने डा. महेश शर्मा को बरी कर दिया। फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के वकील वैद्य ने कहा कि इससे प्रदेश एवं देश के दूसरे राज्यों में आईएएस अधिकारियों में एक संदेश जाएगा। बता दें कि यूपी आईएसएस एसोसिएशन ने नीरा यादव को प्रदेश की तीन सबसे भ्रष्ट्र अधिकारियों में चिन्हित किया था।
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